विभागीय नियमावली के तहत ही होगी नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती
देहरादून। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को लेकर विपक्ष प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर रहा है। जबकि उक्त विभागों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमवाली, 2022 में निहित प्राविधानों के अनुरूप राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। विपक्षी दलों के लगाये गये आरोपों पर पलटवार करते हुये सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा प्रदेश के युवाओं को बरगलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की रोजगारपरक नीतियों से विपक्षी दल परेशान हैं, जिसके चलते वह अब युवाओं को गुमराह करने में जुटे हैं।
डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के बेराजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में लगातार अवसर दे रही है। जिसे क्रम में स्वास्थ्य विभाग में 103 तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में 587 पदों पर राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकाली गई है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमवाली, 2022 में निहित प्राविधानों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से की जायेगी। पूर्व में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों में की गई नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिये राज्य सरकार ने तत्कालीन आवश्यकताओं व लंबे समय से विभाग में भर्ती न होने उपजी परिस्थितियों तथा युवाओं की मांग पर लिखित परीक्षा में छूट के लिये एकबार शिथिलता प्रदान की गई थी। जिसके तहत लिखित परीक्षा के स्थान पर वर्षवार मेरिट के आधार पर पारदर्शिता से भर्ती की गई। जिसमें प्रदेश के युवाओं का चयन हुआ था न कि बाहरी राज्यों के व्यक्तियों का।
डॉ रावत ने बताया कि यह प्रक्रिया सिर्फ एक बार के लिये की गई। जबकि अब आगे की नर्सिंग भर्ती परीक्षा पूर्व की भांति नियमावली के अनुरूप आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि युवाओं की मांग पर ही चयन बोर्ड को नई भर्ती का अधियाचन भेजा गया है।