CJP नेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई की। दोनों नेताओं ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी एसईएम कोर्ट के उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब मामला एसईएम कोर्ट में सूचीबद्ध है, तो सीधे हाई कोर्ट आने की जरूरत क्यों पड़ी। अदालत ने दोनों नेताओं को पहले एसईएम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने और जरूरत पड़ने पर रिवीजन कोर्ट जाने का सुझाव दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि वे एसईएम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेंगे और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला लेंगे।

हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन और बिना अनुमति प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने पर भी सवाल उठाए। दोनों नेताओं की उम्र पूछने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि सौरव दास और आशुतोष रांका जेन-जी नहीं हैं। 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दोनों नेताओं समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था।

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