दिल्ली जिमखाना क्लब को हाईकोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत

नई दिल्ली। दिल्ली जिमखाना क्लब को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। दरअसल, जिमखाना क्लब को 5 जून तक अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया था।

सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि 22 मई को जारी नोटिस केवल लीज समाप्त करने और जमीन वापस लेने की प्रक्रिया की शुरुआत है। यदि जिमखाना क्लब को खाली कराया जाएगा, तो उससे पहले नोटिस देकर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर सवाल उठाया कि क्लब की गवर्निंग बॉडी सरकार के साथ मिली हुई है और जमीन का कब्जा दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि गवर्निंग कमेटी पहले ही लीज खत्म करने के सरकार के नोटिस के खिलाफ ऑथोरिटी का रुख कर चुकी है, ऐसे में यह आशंका निराधार है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

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