कोटद्वार में अवैध खनन पर रोक, चार सप्ताह के भीतर देना होगा जवाब

हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने कोटद्वार के मालन, सुखरो व खो नदी में अवैध खनन के चलते पुल क्षतिग्रस्त होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत के लिए प्लान बनाएं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार पौड़ी गढ़वाल निवासी अक्षांश असवाल ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बरसात व अवैध खनन की वजह से कोटद्वार समेत पौड़ी गढ़वाल के कई पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण कई लोगों की जान तक चली गई। जिनमें कोटद्वार के मालन, सुखरो व खो नदी मुख्य हैं। मालन नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण कोटद्वार नगर का संपर्क टूट गया है।

सरकार ने मालन नदी का पुल 2010 में 12 करोड़ 35 लाख की लागत से बनाया। जो मात्र 13 साल में क्षतिग्रस्त हो गया। जांच में पुल टूटने का मुख्य कारण अवैध खनन बताया गया। जब पुल टूटा उसके तीसरे ही दिन अवैध खनन शुरू हो गया। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है, कि टूटे हुए पुलों का शीघ्र निर्माण किए जाने के साथ ही अन्य पुलों की मरम्मत भी कराई जाए। पुलों के नीचे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। मामले में अगली सुनवाई नवंबर में होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *