स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी नशीली वस्तु की बिक्री नहीं की जाए

अल्मोड़ा। एनडीपीएस एक्ट 1985 में वर्णित प्रावधानों/निर्णयों के अंतर्गत जनपद में भांग, अफीम, खस खस जैसी अवैध खेती को रोकने या समाप्त किए जाने हेतु एनकॉर्ड की जनपद स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में नशे की सामग्री की सप्लाई करने वाले अपराधियों की खोजबीन की जाए तथा नशीले पदार्थों के सोर्स तक पहुंचकर उसकी श्रृंखला को तोड़ा जाए।

इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों में समय समय पर बच्चों के अभिभावकों के साथ भी नशा मुक्ति को लेकर बैठकें की जाएं। साथ ही उन्होंने नशा मुक्ति अभियानों में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी नशीली वस्तु की बिक्री नहीं की जाए। इसके लिए उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थाओं के आस पास की दुकानों में छापेमारी की जाए तथा निरीक्षण किया जाए। उन्होंने संबंधितों को स्कूलों, हॉस्टल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत जय किशन, उपजिलाधिकारी सदर जयवर्धन शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक विमल प्रसाद समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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